संसद में महासंग्राम: क्या बदल जाएगा भारत का राजनीतिक नक्शा?

संसद में महासंग्राम: क्या बदल जाएगा भारत का राजनीतिक नक्शा

संसद भवन नई दिल्ली का बाहरी दृश्य
नई दिन्नी में संसद भवन, जहाँ परिसीमन और महिला आरक्षण पर चर्चा जारी हैं| Photo: AI Generated 

भारतीय लोकतंत्र आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा हैं, जहाँ से देश की राजनीतिक दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल सकती हैं| आज दोपहर बाद संसद के निचले सदन, लोकसभा में ‘महिला आरक्षण’ और ‘परिसीमन’ की प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधनों पर मतदान होना हैं| यह मुद्दा केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारत के संघीय ढांचे, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक न्याय की एक बड़ी अग्निपरीक्षा हैं|

परिसीमन क्या हैं और यह इस समय चर्चा में क्यों हैं:-

सरल शब्दों में कहें तो ‘परिसीमन’ का अर्थ हैं देश की बदलती जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना| भारत के संविधान के अनुसार, हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन होना चाहिए ताकि ‘एक वोट, एक मूल्य’ का सिद्धांत बना रहे|

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हालांकि, 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिसीमन पर 2001 तक के लिए रोक लगा दी गई थी| बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया| अब जबकि 2026 की समय सीमा आ गई हैं, सरकार नई जनगणना और उनके बाद सीटों के पुनर्गठन की तैयारी में हैं|

महिला आरक्षण और परिसीमन का अटूट बंधन:-

2023 में जब ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित हुआ, तो उसमें एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी, महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी|

आज की बहस इसी कड़ी का हिस्सा हैं| सरकार का तर्क हैं कि बिना सीटों की संख्या बढ़ाएं महिलाओं को 33% आरक्षण देना मौजूदा पुरुष सांसदों और क्षेत्रीय संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा| यदि लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़कर 800 या 850 हो जाती हैं, तो महिलाओं के लिए लगभग 270-280 सीटें आरक्षित करना आसान हो जाएगा, बिना मौजूदा प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुचाएं|

विवाद का मुख्य केंद्र: उत्तर बनाम दक्षिण की खाई:-

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा विवाद ‘क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व’ को लेकर हैं| दक्षिण भारतीय राज्य-तमिलनाडू, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक- इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध कर रहे हैं| उनके विरोध के पीछे ठोस कारण हैं|

  1. जनसंख्या नियंत्रण की सजा:- दक्षिण भारतीय राज्यों ने पिछले दशकों में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी कार्यक्रमों को बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया हैं| इसके विपरीत, उत्तर भारतीय राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान) की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई हैं|
  2. सीटों का नुकसान:- यदि 2026 के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें नाटकीय रूप से बढ़ जाएँगी, जबकि दक्षिण भारत का संसद में प्रभाव कम हो जाएगा|
  3. एम. के. स्टालिन का स्टैंड:- तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी हैं कि यह “लोकतंत्र की हत्या” होगी यदि उन राज्यों को दंडित किया गया जिन्होंने विकास और शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया हैं| विपक्ष की मांग हैं कि सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के अनुपात में ही रखा जाए, भले ही कुल संख्या बढ़ा दी जाए|

विपक्ष की दूसरी बड़ी मांग: ‘कोटा के भीतर कोटा’:-

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजद (RJD) जैसे दलों ने एक और मोर्चा खोल रखा हैं| उनका कहना हैं कि महिला आरक्षण तब तक आधुरा हैं जब तक इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता| राहुल गाँधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का तर्क हैं कि बिना ‘जाति जनगणना’ (Caste Census) के यह समझना असंभव हैं कि किन वर्गो की महिलाओं को वास्तव में मदद की जरूरत हैं|

संसद का न्य स्वरूप कैसा होगा:-

विशेषज्ञों का नुमन हैं कि यदि नया परिसीमन लागू होता हैं, तो भारत की नई संसद का दृश्य कुछ ऐसा हो सकता हैं:

  • लिक्स्भा सीटों की संख्या:- 543 से बढ़कर लगभग 848 हो सकती हैं|
  • उत्तर प्रदेश की ताकत:- अकेले उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 140 से अधिक हो सकती हैं|
  • महिलाओं की भागीदारी:- संसद में पहली बार 250 से अधिक महिला सांसद दिखाई देंगी|

चुनौतियाँ और आगे की राह:-

सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे ‘फार्मूले’ पर पहुँचने की हैं जो उत्तर भारत की बढ़ती आबादी को भी प्रतिनिधित्व दे और दक्षिण भारत के अधिकारों की भी रक्षा करे| यदि आज का बिल पास हो जाता हैं, तो इसके बाद जनगणना की प्रक्रिया तेज होगी|

लेकिन सवाल अभी भी वही हैं- क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाएं आर्स्खित सीटों पर वोट डाल पाएंगी, तकनीकी रूप से, जनगणना और परिसीमन में कम से कम 2 साल का समय लगता हैं| ऐसे में समय बहुत कम हैं और राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा बड़ी हैं|

:- आज शाम होने वाली वोटिंग केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि यह करोड़ो भारतीय महिलाओं के सपनों और देश के भविष्य का फैसला करेगी| क्या भारत एक ‘एकजुट राष्ट्र’ के रूप में इस बदलाव को स्वीकार करेगा, या उत्तर-दक्षिण की यह राजनीतिक दरार और गहरी होगी| यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय हैं कि आज का दिन भारतीय राजनीति के पन्नो में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा|

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